कार-Gold खरीदना हो सकता है सस्ता, महंगे सामान पर GST के लिए आयकर वसूली अलग होगी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि जीएसटी देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (TCS) की राशि को उत्पाद के मूल्य से अलग रखा जाएगा.
आयकर अधिनियम के तहत, 10 लाख रुपये से ऊपर के वाहन, 5 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना-चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (TCS) 1 प्रतिशत लगता है. (फोटो : PTI)
आयकर अधिनियम के तहत, 10 लाख रुपये से ऊपर के वाहन, 5 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना-चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (TCS) 1 प्रतिशत लगता है. (फोटो : PTI)